शिमला, 7 मई,
हिम नयन न्यूज़ /ब्यूरो/ वर्मा।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 के पंचायत राज संस्थाओं के चुनावों के मद्देनज़र प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार प्रथम चरण के मतदान के लिए 26 मई, द्वितीय चरण के लिए 28 मई तथा तृतीय चरण के लिए 30 मई 2026 को संबंधित क्षेत्रों में अवकाश रहेगा।
सरकार की ओर से जारी आदेशों के अनुसार जिन क्षेत्रों में मतदान होना है, वहां सभी सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, बोर्ड, निगम तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। हालांकि आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभागों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।
अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह अवकाश केवल उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होगा जो संबंधित पंचायत राज संस्थाओं के मतदाता हैं। इसके अतिरिक्त नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 की धारा 25 के तहत बैंक अवकाश लागू नहीं होगा, लेकिन कर्मचारियों को मतदान करने के लिए विशेष अवकाश प्रदान किया जाएगा।
सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों और संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि संबंधित कर्मचारियों को मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई जाए।









