शिमला (ठियोग), 10 जून,
हिम नयन न्यूज़/ब्यूरो/वर्मा
शिमला जिले के थाना ठियोग में वर्ष 2018 में दर्ज एफआईआर संख्या 65/2018 (दिनांक 09.04.2018) के मामले में माननीय न्यायालय ACJM Court Theog ने अभियुक्त गोपाल सिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
पुलिस के अनुसार, मामला धारा 279 और 337 भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) तथा धारा 181 मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित था।
जांच के दौरान पुलिस द्वारा आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए गए और अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की।
न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे सिद्ध माना।
माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 279 आईपीसी के तहत तीन माह के साधारण कारावास एवं ₹500 जुर्माना, धारा 337 आईपीसी के तहत तीन माह के साधारण कारावास एवं ₹500 जुर्माना तथा धारा 181 मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक माह के साधारण कारावास एवं ₹500 जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास का प्रावधान भी रखा गया है।
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि यह दोषसिद्धि सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन तथा लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने से जुड़े अपराधों के विरुद्ध पुलिस की सतर्कता और प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
जिला पुलिस ने आमजन से यातायात नियमों का पालन करने तथा सुरक्षित एवं जिम्मेदार वाहन संचालन करने की अपील की है।










