शिमला, 12 अगस्त,
हिम नयन न्यूज़/ ब्यूरो/ वर्मा।
शिमला पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में प्रभावी जांच और न्यायालय में मजबूत पैरवी के बल पर आरोपी को दोषसिद्ध करवाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दिलाने में सफलता हासिल की है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना झाकड़ी में FIR संख्या 71/2025 दिनांक 3 अक्टूबर 2025 को आरोपी रोशन लाल बंजारा, पुत्र स्व. शोला बंजारा, निवासी राजसमंद (राजस्थान) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65 तथा POCSO Act की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
मामले में मोटर वाहन अधिनियम की धाराएं 181, 192 और 196 भी जोड़ी गई थीं।
मामले की सुनवाई माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट (रेप/POCSO), किन्नौर एट रामपुर की अदालत में हुई।
न्यायालय ने 12 अगस्त 2026 को आरोपी को दोषी करार देते हुए POCSO Act की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास (RI) और ₹5,000 जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
इसके अलावा न्यायालय ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 181 के तहत ₹5,000, धारा 192 के तहत ₹3,000 तथा धारा 196 के तहत ₹2,000 का जुर्माना भी लगाया है।
जुर्माना जमा न करने की स्थिति में क्रमशः 7 दिन, 5 दिन और 3 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
मामले की जांच थाना झाकड़ी पुलिस द्वारा की गई। पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए और अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की।
इसी के परिणामस्वरूप आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।








