पात्र परिवार कर सकेंगे आवेदन।
शिमला 30 जून,
हिम नयन न्यूज़/ ब्यूरो/वर्मा
हिमाचल प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) सूची के अष्टम चरण में पात्र परिवारों को शामिल करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक परिवार अपने संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव या प्रधान के माध्यम से निर्धारित आवेदन पत्र भरकर जमा कर सकते हैं।
आवेदन के लिए परिवार को निर्धारित पात्रता श्रेणियों में से कम से कम एक श्रेणी में आना आवश्यक है। इनमें अनाथ बच्चों या केवल वृद्धजनों वाला परिवार, महिला मुखिया वाला परिवार, 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांग मुखिया, मनरेगा में कार्य करने वाले परिवार, गंभीर बीमारी से प्रभावित कमाने वाला सदस्य, दुर्घटना में रीढ़ की हड्डी की चोट के कारण स्थायी रूप से अशक्त व्यक्ति तथा पूरी तरह भूमिहीन परिवार शामिल हैं।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन परिवारों का कोई सदस्य आयकरदाता है, वार्षिक आय ₹75,000 से अधिक है, एक हेक्टेयर से अधिक भूमि है या परिवार का कोई सदस्य सरकारी, अर्द्धसरकारी अथवा निजी नौकरी में कार्यरत है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
आवेदन के साथ परिवार रजिस्टर की प्रति, आय प्रमाण पत्र, भूमि संबंधी दस्तावेज तथा पात्रता से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
आवेदन पत्र में दी गई जानकारी का सत्यापन किया जाएगा और केवल आवेदन करने से बीपीएल सूची में नाम शामिल होने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अंतिम निर्णय सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और सत्यापन के आधार पर लिया जाएगा।










