/हिमाचल के पेंशनरों को 30 सितंबर तक जमा करना होगा जीवन प्रमाण पत्र

हिमाचल के पेंशनरों को 30 सितंबर तक जमा करना होगा जीवन प्रमाण पत्र

शिमला, 2 जुलाई,
हिम नयन न्यूज़/ ब्यूरो/ वर्मा।

हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग (कोष, लेखा एवं लॉटरी) ने राज्य के सभी जिला कोषागार एवं कोष अधिकारियों को वर्ष 2026-27 के लिए पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों के जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा कराने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं।

जारी आदेशों के अनुसार, 1 जुलाई 2026 से 30 सितंबर 2026 तक जीवन प्रमाण पत्र सत्यापन की प्रक्रिया चलेगी।

सरकार ने निर्णय लिया है कि अधिकांश पेंशनरों को अपना जीवन प्रमाण पत्र जीवन प्रमाण (Jeevan Pramaan) एप के माध्यम से ही जमा करना होगा।

हालांकि, चिकित्सकीय रूप से असमर्थ (Medically Unfit) पेंशनरों को राहत देते हुए उन्हें संबंधित चिकित्सक से प्रमाणित मैनुअल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अनुमति दी गई है।

पेंशनर अपने जीवन प्रमाण पत्र निकटतम कोषागार कार्यालय, बैंक शाखा, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या लोक मित्र केंद्र के माध्यम से जमा कर सकते हैं।

इसके अलावा, वे अपने मोबाइल फोन पर जीवन प्रमाण एप का उपयोग कर डिजिटल सत्यापन भी कर सकते हैं।

वित्त विभाग ने सभी कोष अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अधिक से अधिक पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों को निर्धारित अवधि के भीतर जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए जागरूक करें, ताकि उनकी पेंशन का भुगतान बिना किसी बाधा के जारी रह सके।