रोहड़ू, 8 अक्टूबर
हिम नयन न्यूज़/ ब्यूरो/ वर्मा।
शिमला जिले के उपमंडल रोहड़ू की PO Cell पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए माननीय ACJM रामपुर बुशहर की अदालत से जारी Conviction Warrant के तहत उद्घोषित आरोपी सुशील जोगटा पुत्र भाग चन्द, निवासी जिला शिमला, उम्र करीब 52 वर्ष को शिमला से गिरफ्तार किया है।
पुलिस के अनुसार आरोपी को धारा 138 Negotiable Instruments Act के तहत दो मामलों में सजा सुनाई गई थी। इनमें Case No. 04/2019, बामबीर सिंह बनाम मैसर्स तृषा फ्रूट कंपनी में 6 माह साधारण कारावास तथा ₹2,46,000 मुआवजा और Case No. 310/2018, पूरन खूंद बनाम मैसर्स तृषा फ्रूट कंपनी में 6 माह साधारण कारावास तथा ₹4,67,000 मुआवजा शामिल है।
दोनों मामलों में कुल ₹7,13,000 का मुआवजा देय है।
पुलिस टीम ने आरोपी को 6 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। उसे 7 अक्टूबर को माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (ACJM), रामपुर बुशहर की अदालत में पेश किया गया।
अदालत ने दोनों मामलों में Warrant of Commitment जारी करते हुए दोषी सुशील जोगटा को सजा भुगतने के लिए मॉडल सेंट्रल जेल कंडा, जिला शिमला भेजने के आदेश दिए।
अदालत के आदेशों की अनुपालना में आरोपी को जेल में दाखिल करवाया जा रहा है।







