11 नवंबर तक मुख्य बाजार में सुबह 9 से रात 9 बजे तक वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध, अतिक्रमण करने वालों पर होगी कार्रवाई
नालागढ़ 29 नवंबर,
हिम नयन न्यूज़/ ब्यूरो/ वर्मा।
त्योहारी सीजन के दौरान बाजार में भीड़ को नियंत्रित करने, आम जनता की सुविधा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपमंडल प्रशासन नालागढ़ ने विशेष आदेश जारी किए हैं।
उपमंडलाधिकारी नालागढ़ नरेंद्र अहलूवालिया ने बताया कि आगामी 11 नवंबर 2026 तक रोपड़ चौक व कालका चौक से मुख्य बाजार (मेन गेट) तक के क्षेत्र में प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी।
आदेशों के तहत उक्त क्षेत्र को निर्धारित समय के दौरान अस्थायी रूप से नो-पार्किंग जोन घोषित किया गया है।
इस अवधि में दोपहिया और आपातकालीन वाहनों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा।
प्रशासन का उद्देश्य बाजार में यातायात को सुचारू बनाए रखना और लोगों को खरीदारी के दौरान किसी प्रकार की असुविधा से बचाना है।
एसडीएम ने व्यापारियों और दुकानदारों को निर्देश दिए हैं कि वे फुटपाथों और रास्तों पर दुकान का सामान फैलाकर अतिक्रमण न करें।
उन्होंने कहा कि फुटपाथों को खाली रखना जरूरी है, ताकि पैदल चलने वाले लोगों को परेशानी न हो और बाजार में जाम की स्थिति से बचा जा सके।
उन्होंने आम जनता और व्यापारियों से प्रशासन द्वारा लागू की गई व्यवस्था का पालन करने तथा यातायात सुचारू बनाए रखने में सहयोग देने की अपील की।
साथ ही चेतावनी दी कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।









