मेयर-डिप्टी मेयर का कार्यकाल अब होगा पूरे 5 वर्ष
सोलन 27 अक्टूबर,
हिम नयन न्यूज/ ब्यूरो/ वर्मा
हिमाचल प्रदेश सरकार ने नगर निगम अधिनियम में बड़ा संशोधन करते हुए मेयर और डिप्टी मेयर के कार्यकाल को ढाई वर्ष से बढ़ाकर अब पुनः पूरे 5 वर्ष कर दिया है।
इस निर्णय से सोलन के विधायक एवं मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल और उनकी टीम को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में इसी अधिनियम की धारा के तहत टीम शांडिल ने सोलन नगर निगम की तत्कालीन मेयर उषा शर्मा और पूर्व मेयर पूनम ग्रोवर को पद से हटवाने का निर्णय लिया था। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां न्यायालय ने दोनों महिला नेत्रियों के पद बहाल कर दिए।
इस प्रकरण के बाद कांग्रेस को भारी फजीहत झेलनी पड़ी थी, जबकि भाजपा ने इस राजनीतिक मतभेद का लाभ उठाकर अपना डिप्टी मेयर चुनवाने में सफलता प्राप्त की।
कानून में संशोधन के बाद अब मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल पूरे पांच वर्ष का होगा, ताकि भविष्य में किसी भी राजनीतिक दल या नेता द्वारा इस प्रावधान का दुरुपयोग न किया जा सके।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह फैसला न केवल स्थानीय स्तर पर सत्ता संतुलन को प्रभावित करेगा, बल्कि प्रदेश की शहरी निकाय राजनीति में भी नए समीकरण पैदा करेगा।








