/नाबालिग के अपहरण और यौन उत्पीड़न मामले में दोषी को 20 वर्ष की सजा

नाबालिग के अपहरण और यौन उत्पीड़न मामले में दोषी को 20 वर्ष की सजा

सोलन 17 जून
हिम नयन न्यूज़/ब्यूरो/वर्मा

सोलन की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (POCSO) की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कनिका चावला ने नाबालिग लड़की के अपहरण और यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी महिंदर उर्फ मोहिंदर निवासी जिला बदायूं (उत्तर प्रदेश) को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है।

अदालत ने आरोपी को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 सहपठित धारा 17 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

वहीं भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत पांच वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है

अभियोजन पक्ष के अनुसार वर्ष 2023 में पीड़िता नाबालिग थी और अपने परिवार के साथ बद्दी क्षेत्र में रहती थी। 7 अप्रैल 2023 को आरोपी उसे अभिभावकों की अनुमति के बिना अपने साथ पंजाब के झाड़ियां क्षेत्र में ले गया, जहां उसे किराए के कमरे में रखा गया।

मामले की शिकायत महिला थाना बद्दी में दर्ज की गई थी। जांच के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में 22 गवाह पेश किए।

लोक अभियोजक पृथ्वी सिंह नेगी ने बताया कि अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया। निर्णय 17 जून 2026 को सुनाया गया।