शिमला 28 जुलाई,
हिम नयन न्यूज़/ब्यूरो/ वर्मा।
शिमला पुलिस द्वारा वर्ष 2023 में दर्ज 37.92 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामदगी मामले में आरोपी अभय गुरंग को दोषी करार देते हुए विशेष न्यायाधीश, रोहड़ू ने 1 वर्ष 6 माह के कठोर कारावास और ₹15,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को 3 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
यह मामला थाना रोहड़ू में एफआईआर संख्या 14/2023 के तहत दर्ज किया गया था, जिसकी जांच तत्कालीन थाना प्रभारी उप निरीक्षक देवी सिंह ने की थी।







