/चोरी के मामले में दोषी को 6 माह की सजा।

चोरी के मामले में दोषी को 6 माह की सजा।

शिमला पुलिस की प्रभावी पैरवी से मिली दोषसिद्धि

शिमला, 6 अगस्त
हिम नयन न्यूज़/ ब्यूरो/ वर्मा।

शिमला पुलिस ने वर्ष 2016 में पुलिस थाना ढली में दर्ज एक चोरी के मामले में आरोपी को सजा दिलाने में सफलता हासिल की है। माननीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी-4, शिमला ने आरोपी नरेश कुमार शर्मा को दोषी करार देते हुए 6 माह के साधारण कारावास और 3,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

पुलिस के अनुसार, अभियोग संख्या 05/2016 दिनांक 09 जनवरी 2016 को भारतीय दंड संहिता की धारा 457 और 380 के तहत दर्ज किया गया था। मामला रात्रि के समय एक घर में सेंध लगाकर करीब 50 हजार रुपये मूल्य के सोने के आभूषण चोरी करने से संबंधित था।

जांच के दौरान पुलिस ने आवश्यक साक्ष्य एकत्रित कर न्यायालय में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किए। मजबूत विवेचना और अभियोजन के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 6 अगस्त 2026 को यह फैसला सुनाया।

शिमला पुलिस ने कहा है कि संपत्ति संबंधी अपराधों में प्रभावी जांच और सुदृढ़ अभियोजन के माध्यम से दोषियों को कानून के अनुसार दंडित करवाने के लिए भविष्य में भी ऐसे प्रयास जारी रहेंगे।