₹20 हजार जुर्माना भी लगाया, नेरवा पुलिस के मामले में अदालत ने सुनाया फैसला
शिमला, 3 नवंबर,
हिम नयन न्यूज़ /ब्यूरो /वर्मा।
नशीली दवाइयों के अवैध कब्जे के मामले में माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (CBI), शिमला की अदालत ने एक आरोपी को डेढ़ वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामला पुलिस थाना नेरवा में दर्ज अभियोग संख्या 12/2023, दिनांक 24 फरवरी 2023 से संबंधित है। पुलिस ने आरोपी कंवर सिंह पुत्र कृपा राम, निवासी नेरवा, जिला शिमला के कब्जे से कोडीन फॉस्फेट युक्त कफ सिरप (CODIREX-C) की 100-100 मिलीलीटर की कुल पांच बोतलें, यानी 500 मिलीलीटर सिरप बरामद किया था। इसके बाद आरोपी के खिलाफ ND&PS अधिनियम की धारा 22 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
इस मामले में अदालत ने 2 नवंबर 2026 को आरोपी को दोषी करार देते हुए डेढ़ वर्ष के कठोर कारावास के साथ 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
पुलिस के अनुसार, मामले की जांच के दौरान आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए और न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई।
इसी के परिणामस्वरूप आरोपी को दोषसिद्ध कर सजा दिलवाने में सफलता मिली।









