/5.5 किलो चरस तस्करी मामले में आरोपी को 12 साल की सजा

5.5 किलो चरस तस्करी मामले में आरोपी को 12 साल की सजा

शिमला, 1 अगस्त,
हिम नयन न्यूज़/ ब्यूरो/ वर्मा।

शिमला पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दर्ज एक महत्वपूर्ण मामले में न्यायालय ने आरोपी को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

पुलिस के अनुसार, 24 अक्टूबर 2024 को पुलिस थाना चड़गांव में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 एवं 29 के तहत दर्ज अभियोग संख्या 80/2024 में पुलिस टीम ने आरोपी के कब्जे से 5.5 किलोग्राम चरस बरामद की थी। मामले की गहन जांच के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया।

मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1, शिमला की अदालत में हुई। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के आधार पर सोहन दास (57 वर्ष), निवासी उत्तरकाशी (उत्तराखंड) को दोषी करार देते हुए 12 वर्ष के कठोर कारावास, 1 लाख रुपये जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने पर 3 वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई।

शिमला पुलिस ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।