/एनडीपीएस मामले में नशा तस्कर को 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

एनडीपीएस मामले में नशा तस्कर को 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

शिमला, 8 अगस्त,
हिम नयन न्यूज़/ ब्यूरो/ वर्मा।

शिमला पुलिस की प्रभावी विवेचना और न्यायालय में सशक्त पैरवी के चलते एनडीपीएस अधिनियम के एक मामले में आरोपी को दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।

माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2, शिमला की अदालत ने पुलिस थाना वेस्ट शिमला के अभियोग संख्या 41/2022 (धारा 21 एनडीपीएस अधिनियम) में आरोपी रणवीर सिंह, पुत्र रूप लाल, निवासी सुंदरनगर (जिला मंडी) को 2 वर्ष के कठोर कारावास तथा 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

पुलिस के अनुसार, इस मामले में आरोपी के कब्जे से लगभग 7 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद की गई थी। मामले की वैज्ञानिक एवं विधिसम्मत जांच तथा न्यायालय में प्रभावी अभियोजन के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।