शिमला, 11 जून,
हिम नयन न्यूज़ /ब्यूरो/ वर्मा।
जिला शिमला पुलिस ने नशा तस्करी में संलिप्त आदतन एवं पुनरावृत्ति करने वाले अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए एक और बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस द्वारा PIT-NDPS Act (Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act) के प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन करते हुए आदतन नशा तस्कर अरविन्द चौहान (37) पुत्र बिहारी लाल, निवासी गांव धनोटी, डाकघर सामरा, तहसील टिक्कर, जिला शिमला के विरुद्ध निरोधात्मक डिटेंशन की कार्रवाई अमल में लाई गई है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी के विरुद्ध धारा 3(1) PIT-NDPS Act के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजा गया था, जिसे सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद विधिवत डिटेंशन आदेश जारी किए गए।
उक्त आदेशों के अनुपालन में 9 जून 2026 को आरोपी को पुलिस हिरासत में लिया गया तथा आगामी वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे आदर्श कारागार कंडा में दाखिल कर दिया गया।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, अरविन्द चौहान लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त रहा है और उसके विरुद्ध NDPS Act के तहत कई मामले दर्ज हैं।
इनमें वर्ष 2018 में पुलिस थाना रोहड़ू में दर्ज मामला, वर्ष 2019 में पुलिस थाना जुब्बल में 4.50 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामदगी का मामला, वर्ष 2020 में रोहड़ू थाना क्षेत्र में 1.27 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामदगी का मामला तथा वर्ष 2024 में पुलिस थाना कोटखाई में 468.38 ग्राम चिट्टा बरामदगी से संबंधित मामला शामिल है।
शिमला पुलिस ने कहा है कि नशा तस्करी के विरुद्ध “जीरो टॉलरेंस” की नीति के तहत अभियान लगातार जारी रहेगा।
पुलिस का उद्देश्य नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त आदतन अपराधियों के विरुद्ध उपलब्ध सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करना है, ताकि युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके और समाज में सुरक्षित एवं स्वस्थ वातावरण बनाए रखा जा सके।









